राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
Social security Pension Scheme
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत राज्य के वृध्द, विधवा, विकलांग, असहाय तथा बंधुआ मजदूरों को जिनकी आयु 60 वर्ष के उपर है और जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों के लिए 5500/- रूपये एवं देहाती क्षेत्रों के लिए 5000/- रूपये से कम हो उन्हें 100/- रूपये प्रति पेंशनधारी की दर की प्रतिमाह देय है । 60 वर्ष की आयु सीमा विधवा, विकलांग एवं बन्धुआ मजदूरों के संबंध में लागू नहीं है । केन्द्रीय योजना अन्तर्गत वृध्दावस्था पेंशनधारियों हेतु प्रति माह प्रति पेंशनधारी केन्द्र सरकार रू 75/- उपलब्ध कराती है । इस राशि में बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद से 25/- रूपये प्रति पेंशनधारी प्रतिमाह देकर 100/- प्रति ब्यक्ति भुगतान करने की ब्यवस्था करती है। इसके अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रखण्ड कार्यालय में दिये जा सकते है, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी तथ्यों के जाँचोंपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ स्वीकृत हेतु अनुमंडल कार्यालय भेजते है और अनुमंडल पदाधिकारी उन आवेदन पत्रों के अपने संतुष्ट होने के उपरान्त स्वीकृति प्रदान करते है । पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान प्रखण्ड कार्यालय द्वारा किया जाता है ।